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सात वर्ष के मासूम का शांति भंग में चालान

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मड़ियाहूं । नेवढ़िया थाने की पुलिस ने सात वर्ष के बच्चे व उसके पिता के विरुद्ध शांति भंग की कार्यवाही की है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में मासूम की उम्र 19 वर्ष दर्शायी है। आरोपी बालक जब शुक्रवार को उप जिला मजिस्ट्रेट मडियाहूं के न्यायालय में जमानत का बांड भरने के लिए उपस्थित हुआ तो एसड़ीएम ने उसकी जमानत बांड भरवाने से इंकार कर दिया।
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नेवढिया थाना क्षेत्र के हरसिंहपुर गांव निवासी राजेंद्र गौमत के परिवार से पड़ोसी से मामूली विवाद हो गया था । जिसके बाद नेवढिय़ा थाने के एसआई श्रीकांत प्रसाद ने राजेंद्र (55) उनके पुत्र छोटे सरकार (07) उर्मिला (52) बेवी (24) का शांति भंग में एक पक्षीय रिपोर्ट उप जिला मजिस्ट्रेट मड़ियाहूं के न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा उक्त लोगों को नोटिस दिया गया। जिसमें शुक्रवार को सभी लोग एस डी एम न्यायलय में जमानत कराने पहुंचे तो वहां एसडीएम ने सात वर्षीय बालक को देख कर हैरान हो गए। सभी को जमानत दी गई लेकिन सात वर्षीय बालक को जमानत नहीं दी गई। इस संबंध में सीओ मडियाहू राम भवन यादव ने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो बच्चे का नाम कटवा कर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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