श्रमजीवी बम विस्फोट कांड के मामले में आरोपी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन व नफीकुल विश्वास को मंगलवार को जिला कारागार से कड़ी सुरक्षा के बीच लाकर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय त्यागी की अदालत में पेश किया गया। मामले में बहस के लिए 5 जनवरी की तिथि तय की गई है। पटना से दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में 28 जुलाई 2005 की शाम करीब सवा पांच बजे हरपालगंज रेलवे स्टेशन के हरिहरपुर रेलवे क्रासिंग के पास जनरल बोगी में जोर का बम धमाका हुआ था। जिसमें 14 यात्रियों की मौत हो गई थी और 18 गंभीर रूप से घायल हुए थे। पूर्व में इसी मामले में आलमगीर उर्फ रोनी व ओबैर्दुरहमान उर्फ बाबू भाई को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।