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आदर्श आचार संहिता का पालन कराएं आरओ : जिला निर्वाचन अधिकारी

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आरओ कराएं आचार संहिता का पालन
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निकाय चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिया निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
जौनपुर। निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने सभी आरओ को आचार संहिता का हर हाल में पालन कराने का निर्देश दिया। कहा कि प्लास्टिक या पालीथिन के पोस्टर और बैनर पर प्रतिबंध है। ऐसे में उम्मीदवार पालीथिन के पोस्टर और बैनर का इस्तेमाल न करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने कहा कि नगर निकाय को सकुशल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। इसमें उम्मीदवार किसी सार्वजनिक संपत्ति या सार्वजनिक स्थल पर संबंधित दल या उम्मीदवार के पोस्टर, पर्ची, बैनर और झंडे नहीं लगा सकता है। यदि स्थानीय विधि, उपविधियों के अनुसार दीवार पर लिखने और पोस्टर चिपकाने, निजी परिसरों, संपत्तियों पर होर्डिंग तथा बैनर आदि लगाने की अनुमति है तो ऐसे स्वामी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। उम्मीदवार संपत्तियों व परिसरों के स्वामी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करें और ऐसी अनुमति की छाया प्रति रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करें। उम्मीदवार एमवी एक्ट के उपबंधों के अधीन जुलूस के दौरान वाहन पर अपने दल या अपना स्वयं का एक पोस्टर, विज्ञापन, बैनर, झंडा प्रदर्शित कर सकता है। राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक, पालीथिन के पोस्टर एवं बैनर का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है। उम्मीदवार ऐसे किसी निर्वाचन पंफलेट या पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं कराएंगे जिसके मुख्य भाग पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता अंकित न हो। मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए उम्मीदवार डमी ईवीएम बैलेट यूनिट तैयार करायी जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान में उपयोग हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली बैलेट यूनिट के आकार से आधे भाग के बराबर, डमी बैलेट यूनिटों का निर्माण कराया जा सकता है जो लकड़ी, प्लास्टिक या प्लाईबोर्ड के बॉक्सों से निर्मित होगी और जिन्हें भूरे, पीले या ग्रे रंग में रंगा जा सकता है।
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निकाय चुनाव में तैनात कर्मचारियों को 11 नवंबर को प्रथम और 21 तथा 22 नवंबर को द्वितीय प्रशिक्षण टीडी इंटर कालेज के सभाकक्ष में सुबह दस से एक बजे, दूसरी पाली में दो से पांच बजे तक दिया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए राजकीय पालीटेक्निक जौनपुर में राजीव कुमार कर्मशाला अधीक्षक, विनय कुमार शुक्ला व्याख्याता, रणजीत कुमार व्याख्याता, विजय प्रकाश सिंह कर्मशाला अनुदेशक, आईटीआई सिद्दीकपुर जौनपुर में विश्राम प्रसाद अनुदेशक, सुनील कुशवाहा अनुदेशक, रामलखन राम अनुदेशक को लगाया गया है। डीएम ने मास्टर ट्रेनर को निर्देशित किया है कि उक्त तिथियों में मतदान कार्मिकों को विधिवत प्रशिक्षण दें। प्रशिक्षण स्थल पर जिला विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण दयाराम के निर्देशानुसार सुनिश्चित कराएं। जिला विकास अधिकारी दयाराम ने बताया कि सभी कार्मिकों को नियुक्ति पत्र कार्यालयों के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है।
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