जौनपुर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकायों की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण कराये जाने का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता पुनरीक्षण में लगे सभी अधिकारियों व कर्मचारी को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वृहद निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य कराने का निर्देश दिया है। साथ ही निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें और निर्धारित समय सीमा के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी नगर निकाय सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद की सभी नगर निकायों की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण कराये जाने का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। जिसमें छह से 10 सितंबर तक नगरीय निकायवार, वार्डवार व मतदान स्थलवार वृहद पुनरीक्षण के लिए बीएलओ, पर्यवेक्षकों, सेक्टर आफीसरों व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति, कार्यक्षेत्र आवंटन व तत्संबंधी जानकारी लेने और प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाएगा। 11 सितंबर से तीन अक्तूबर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना,सर्वेक्षण व पांडुलिपि तैयार करने का कार्य किया जाएगा। 11 सितंबर से 25सितंबर तक ऑंनलाइन आवेदन करने का कार्य किया जाएगा। 26सितंबर से तीन अक्तूबर तक आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जांच की जाएगी। चार अक्तूबर से आठ अक्तूबर तक ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पांडुलिपि तैयार करने का कार्य किया जाएगा। नौ अक्तूबर को ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा। नौ अक्तूबर से 15अक्तूबर तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण,दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने, दावे और आपत्तियों का निस्तारण करने का कार्य होगा। 16 अक्तूबर से 17 अक्तूबर तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत पूरक सूचियों की पांडुलिपियों की तैयारी व उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने का किया जाएगा। 18 अक्तूबर को अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगर निकाय और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगर निकाय को अपने तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने व सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर कार्यक्रम चस्पा करने का निर्देश दिया है। ऐेसे नगरीय निकाय जिनका विस्तारीकरण या पुर्नगठन किया गया है और उनके परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है तो निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य विस्तारीकरण व पुर्नगठन के पूर्व की स्थिति के अनुसार ही किया जाएगा।