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दो हत्यारोपियों को कोर्ट ने दिया दोषी करार,

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जौनपुर। मछली शहर थाना क्षेत्र के रामपुर कटाहित गांव में पांच साल पूर्व रंजिश को लेकर हुई हत्या के मामले में दो आरोपियों को गुरुवार कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा के लिए सुनवाई 11 अगस्त को होगी।
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अभियोजन के अनुसार मछलीशहर थाना क्षेत्र के रामपुर कटाहित निवासी विजय नाथ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा है कि कि 9 नवंबर 2012 की सुबह उनके वृद्ध पिता मुन्नीलाल मौर्य घर से पोखरे की तरफ गए थे, वहीं पर मेरे चाचा मोतीलाल मौर्य और चाचा के समधी लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सैदनपुर निवासी अशोक कुमार मौर्य पहले से मौजूद थे। दोनों ने मिलकर धारदार हथियार से मेरे पिता मुन्नीलाल मौर्य के गर्दन पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। इसके बाद दोनों भाग गए। घटना को पंकज मौर्य व दुधई ने देखा। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रकाश मिश्र ने छह गवाह कोर्ट में पेश किया। एडीजे चतुर्थ मनोज कुमार ने दोनों पक्षों की बहस व तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों परिशीलन के पश्चात दोनों आरोपियों मोतीलाल मौर्य तथा अशोक कुमार मौर्य को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख नियत की है।
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