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चुनाव सामग्री की 15 दूकानों की जांच

Thu, 01 Oct 2015 01:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, जौनपुर
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  बरामद प्रचार सामग्री में जिला पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ने वाले कई प्रत्याशियों के पंपलेट, बैनर और पोस्टर छपेे मिले जिन पर छापने वाले का न तो नाम था और न ही पता। पोस्टर पर मुद्रक की प्रिंट लाइन भी नहीं थी। 
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  उन्होंने बताया कि राज्य            निर्वाचन आयोग की ओर से     निर्देश है कि प्रत्याशियों के छापे जाने वाले पोस्टर, पंप लेट व बैनर पर  छापने वाले दूकानदार का नाम , पता और मोबाइल नंबर अंकित करना अनिवार्य  है।  ऐसा नहीं होने पर पोस्टर पंप लेट  और बैनल अवैध माना जाएगा।
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