जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी आरपी मिश्र ने बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों हेतु नामांकन पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ पत्र प्रारूप -26 को भारत निर्वाचन आयोग ने पुन: संशोधित किया है। जिससे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को शपथपत्र संशोधित प्रारूप -26 में भरना होगा। संशोधित प्रारूप -26 में उम्मीदवारों को अपने परिवार एवं आश्रित व्यक्तियों की पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए आयकर विवरण देना होगा। साथ ही विदेशों में स्थित संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा।