जौनपुर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन दी जाएगी। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने बताया कि श्रमिक अपने पास के कॉमन सर्विस सेंटर (जन सुविधा केंद्र, भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय व श्रम विभाग कार्यालय) में जाकर करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक के साथ मोबाइल नंबर देना होगा। डीएम ने बताया कि योजना के लाभ के लिए श्रमिक की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। श्रमिक की मासिक आय 15 हजार से कम हो, श्रमिक ईएसआई व एनपीएस का सदस्य न हो। आयकर दाता न हो। नामांकन हेतु वह श्रमिक पात्र होगें जो असंगठित क्षेत्र का हो जैसे-धोबी, दर्जी माली, मशीन, बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाला, हाथ ठेला चलाने वाला, फुटकर सब्जी, फल, फूल विक्रेता, चाय ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, कुली, जनरेटर लाइट उठाने वाले, कैटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटरसाइकिल व साइकिल मरम्मत करने वाले, गैराज कर्मकार, परिवहन में लगे कर्मकार, ऑटो चालक, सफाई कामगार, ढोल बाजा बजाने वाले, टेंट हाउस में काम करने वाले, मछुआरा, टांगा व बैल गाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती, कुटीर उद्योग बनाने वाले, गाड़ीवान, घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन में लगे कर्मकार, दुकान में काम करने वाले ऐसे मजदूर (ईपीएफ व ईएसआई से आवर्त न हो) खेतिहर कर्मकार, चरवाहा, दूध दूहने वाले, नाविक, नट-नटनी, रसोइया, समाचार पत्र बांटने वाले, ठेका मजदूर, रंगाई, कतई, धुलाई करने वाले, दरी कंबल जरी-चिकन कार्य करने वाले, मीट शॉप, देय फैक्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले, दरी का कार्य करने वाले हैं।