जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिपाह मोहल्ला निवासी अरुण कुमार यादव की पालतू कुतिया को मारने के आरोपी लाल बहादुर यादव, उनके पिता पन्नालाल यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश सीजेएम ने कोतवाल को दिया है।
अरुण कुमार यादव ने कोर्ट में अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से प्रार्थनापत्र दिया था कि पन्नालाल एवं उनके पुत्र लाल बहादुर कुछ दिन पूर्व वादी के घर में चोरी का प्रयास कर रहे थे, कुतिया के भौंकने के कारण लोग जाग गए। आरोपी चोरी करने में असफल रहे। कुछ दिन बाद आरोपियों ने उनकी कुतिया को रोटी का लालच देकर बाहर बुलाया और उसे बोरी में भरकर कई बार जमीन पर पटक दिया। अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण कुतिया मर गई। थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो पुलिस ने कहा कि जानवरों का वध होने पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। सुनवाई नहीं हुई तब वादी ने कोर्ट की शरण लिया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।
रिकवरी का एसपी को आदेश
जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र के भरण पोषण के मुकदमे में कोर्ट के आदेश के बावजूद पत्नी तमन्ना, तीन वर्षीय पुत्र अलीशेर को भरण पोषण न देने वाले पति दिलशाद निवासी थाना बक्सा की गिरफ्तारी और भरण पोषण की धनराशि की रिकवरी का आदेश परिवार न्यायालय के न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक को दिया है। कोर्ट ने पति दिलशाद को 17 अगस्त 2017 को आदेश दिया था कि वह अपनी पत्नी को प्रतिमाह तीन हजार रुपये व पुत्र अलीशेर को एक हजार रुपए अदा करें। लेकिन उसने आदेश का अनुपालन नहीं किया।
एसओ महराजगंज पर वाद दर्ज
जौनपुर। महाराजगंज थाना क्षेत्र के मारपीट के मुकदमे में 22 सितंबर 2014 को एसीजेएम चतुर्थ ने एनसीआर की विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष महाराजगंज को दिया था। लेकिन पुलिस ने कोई विवेचना नहीं किया। वादी नवीन मिश्रा की दरखास्त पर कोर्ट द्वारा कई बार थानाध्यक्ष महाराजगंज से इस बाबत रिपोर्ट मांगी जा रही थी। लेकिन उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया। जिस पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष महाराजगंज के खिलाफ अवमानना का वाद दर्ज किया है।