जौनपुर। सत्र न्यायाधीश ने बदलापुर थाना क्षेत्र के गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन को 10-10 वर्ष की सजा और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाया है।
बदलापुर थाना क्षेत्र निवासी अमर ने प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके मुताबिक उसका भतीजे अंकुर 12 जुलाई 2017 को दिन में 11 बजे घर से निकला था। 3 बजे सूचना मिली कि अखिलेश के घर उसका शव पड़ा है। पीएचसी बदलापुर पहुंचे तो पुलिस ने बताया कि अंकुर की मौत हो चुकी है। पुलिस ने अखिलेश समेत तीन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील संजय श्रीवास्तव ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।