फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गैर इरादतन हत्या में 10 वर्ष का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के गैर इरादतन हत्या के एक मामले में आरोपी को 10 वर्ष कारावास और 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के हमजापुर देवासी जितेंद्र ने थाने पर एफ आई आर दर्ज कराया था कि 21 मार्च 2008 को 7 बजे उसी गांव के निवासी दूधनाथ भंवरी,उनके पुत्र गोपी एवं मुकेश वादी के पंपिंग सेट के पास आबादी की जमीन पर कूड़ा करकट रखकर गंदगी फैला रहे थे। वादी के पिता मुन्नी लाल ने जब आरोपियों को ऐसा करने से मना किया किया तो सभी आरोपियों ने एक राय होकर कुदाल व लात घूंसे से मारकर वादी के पिता को गंभीर व प्राणघातक चोटें पहुंचाया।उनके शोर पर वादी एवं उसके चाचा पहुंचकर बीच बचाव किए लेकिन आरोपी धक्का देते हुए वहां से फरार हो गए।वादी के पिता को आनन-फानन में जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया।उसी दिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।पुलिस ने विवेचना के बाद दूधनाथ के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।शासकीय अधिवक्ता अनूप शुक्ला ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की एवं समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद धारा 304 (1)आईपीसी के तहत दूधनाथ को गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए दंडित किया।
पुलिस पर पथराव करने वालों की जमानत निरस्त
जौनपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शहर में विरोध प्रदर्शन,नारेबाजी व पुलिस पर पथराव करने के आरोपी सलमान, मोहम्मद अजहर व मोहम्मद फहीम की जमानत सोमवार को निरस्त कर दिया।कोतवाल की तहरीर पर 14 नामजद व अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। शनिवार को आरोपी गिरफ्तार किए गए थे।सोमवार को जमानत पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपराध को गंभीरतम मानते हुए जमानत निरस्त कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें