उरई। किशोरी का अपहरण करने वाले युवक को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की सजा काटनी पड़ेगी।
आटा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 14 मई 2023 को थाना आटा पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 13 मई 2023 को मृगराज गौतम बहला फुसला कर ले गया है। पुलिस ने अपहरण सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्जकर आरोपी को चौबीस घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया था।
किशोरी के कोर्ट में कलम बंद बयान दर्ज कराए थे। उसने बताया कि मृगराज गौतम उसका अपहरण करके ले गया था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश लिया था। आरोपी को जेल भेजा गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बुधवार को मामले की सुनाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।