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Jalaun News: किशोरी से दुष्कर्म में युवक को आजीवन कारावास

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उरई। छह साल पहले किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी युवक को कोर्ट ने सोमवार को आजीवन कारावास सुनाया। उस पर 65 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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चुर्खी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 25 फरवरी 2019 को उसकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी। उसकी पत्नी खेत पर कटाई करने गई थी। पत्नी दोपहर में खाना खाने आई तो देखा उसकी नाबालिग बेटी घर में नहीं है। खोजबीन के दौरान गांव के ही व्यक्ति ने बताया कि लल्लू बहला फुसलाकर ले गया है। उसके साथ में गौतम, महेश, नंदराम व कुंवर सिंह भी हैं। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ नाबालिग के अपहरण, पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्जकर विवेचना शुरू कर दी।
पुलिस को विवेचना में चार लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। किशोरी को अपहरण करने में पुलिस को लल्लू के खिलाफ सबूत मिला। पुलिस ने लल्लू को कैलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में उसकी बहन के यहां से गिरफ्तार किया। वहीं पर किशोरी भी थी। मेडिकल परीक्षण कराने के बाद कोर्ट में किशोरी के कलमबंद बयान दर्ज किए गए। इस दौरान किशोरी में दुष्कर्म की बाद कही। पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ोतरी कर लल्लू को जेल भेज दिया।
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कोर्ट में चले ट्रायल के बाद सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहमद कमर ने लल्लू को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। जुर्माना राशि में 30 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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