माधौगढ़। ग्राम न्यायालय की न्यायिक अधिकारी श्वेता यादव ने महिला उत्पीड़न के मामले में पीड़िता को तीन हजार प्रतिमाह देने और एकमुश्त पचास हजार रुपये देने का आदेश दिया। तहसील क्षेत्र के गोहन थाना क्षेत्र के गांव अजीतापुर निवासी महजबी पत्नी अंसार खां ने भरण पोषण और उत्पीड़न का मामला ग्राम न्यायालय दायर किया था। इसकी सुनवाई ग्राम न्यायालय में चल रही थी। न्यायिक अधिकारी ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद मजहबी के पति अंसार खां को आदेश दिया कि वे मजहबी को हर माह तीन हजार रुपये दें। इसके साथ एकमुश्त पचास हजार की धनराशि भी दें। (संवाद)