उरई। छह साल पहले मासूम भतीजी को घर में बुलाकर उसके साथ छेड़खानी करने वाले चाचा को कोर्ट ने पांच साल की कैद सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
उरई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 27 मई 2019 को कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 15 मई 2019 को देवेंद्र कुमार उसकी छह वर्षीय पुत्री को घर ले गया और उसके साथ छेड़खानी की। ग्रामीण ने बताया कि देवेंद्र को उसकी बेटी चाचा बोलती थी।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मासूम का मेडिकल परीक्षण करवाकर कोर्ट में कलम बंद बयान दर्ज कराए। उसने बताया था कि देवेंद्र कुमार ने उसको फूलों की माला देने की बात कहकर कमरे में बुला लिया। इसके बाद उससे छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया था। पुलिस आरोपी के खिलाफ 27 जुलाई 2019 को पॉक्सो एक्ट कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे। मामले की सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने आरोपी देवेन्द्र कुमार को मासूम से छेड़खानी के मामले में दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया।