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खेसारी दाल बेचने में दो को तीन साल कैद

Mon, 17 Jun 2019 11:54 PM IST
प्रशांत कुमार अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन
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Decision of court - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
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कालपी कोतवाली के तत्कालीन कोतवाल मुक्तेश्वर नाथ श्रीवास्तव ने 25 जून 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने हमराही कांस्टेबल इंद्रपाल सिंह व गुलाब सिंह के साथ गश्त कर रहे थे, तभी कालपी कस्बा स्थित खनिज बैरियर के पास शाम करीब पौने आठ बजे एक ट्रक को रोककर चेक किया तो चालक ने अपना नाम रामबाबू पुत्र गयाप्रसाद निवासी कुरारा जनपद हमीरपुर बताया। पूछताछ में चालक ने बताया कि कुरारा निवासी शेषनारायण की खेसारी दाल लेकर लखनऊ बेचने जा रहा है। इसकी अरहर की दाल में मिलावट की जाती है।

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पुलिस ने इस मामले में कैलाश गुप्ता पुत्र रामविशाल गुप्ता निवासी कुरारा को भी गिरफ्तार किया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता हृदेश पांडेय ने बताया कि सोमवार को इस मामले में अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट निशा सिंह ने रामबाबू व कैलाश को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की कैद व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक अन्य आरोपी शेषनारायण की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।
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