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Jalaun News: फर्जी एसओजी प्रभारी बन अपहरण व लूट करने में दो को दस-दस साल की कैद

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उरई। छह साल पहले फर्जी एसओजी प्रभारी बनकर चालक का अपहरण कर पिकअप, रुपये व मोबाइल लूटने वाले दो बदमाशों को डकैती कोर्ट ने बुधवार को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
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जालौन कोतवाली क्षेत्र के पहलवानवाड़ा निवासी तालिब ने 24 जून 2019 को उरई कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसने जालौन के मोहल्ला मुरली मनोहर निवासी वीरेंद्र कोष्ठा से 22 क्विंटल चावल खरीदा था। 23 जून 2019 को वह पिकअप में चावल लादकर मदारीपुर के केके गुप्ता के यहां ले जा रहा था।

जालौन कोतवाली क्षेत्र के छत्रसाल इंटर कॉलेज के सामने बाइक सवार चार लोगों ने उसकी पिकअप रोक ली। चालक पूरन अहिरवार के साथ मारपीट की। बाइक सवार एक युवक चालक की सीट पर बैठ गया। पिकअप को उरई की ओर ले आया। युवक ने खुद को एसओजी का प्रभारी बताया और पांच लाख रुपये की मांग की। उसने मना किया तो गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी।
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इसके बाद इन लोगों ने शहर कोतवाली क्षेत्र के राठ रोड ओवरब्रिज के पास 20 हजार रुपये और चालक का फोन छीन लिया। मोहम्मदाबाद हाईवे पुल के पास चालक को धक्का देकर पिकअप लेकर भाग गए। पुलिस ने दो लोगों पर अपहरण, लूट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को जांच में जालौन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मुरली मनोहर निवासी सचिन और शहर कोतवाली क्षेत्र के अजनारी रोड निवासी करुणेंद्र सिंह का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

दोनों के खिलाफ डकैती कोर्ट में आरोपपत्र दो अगस्त 2019 को दाखिल किया गया था। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित गवाहों के बयान दर्ज कराए बुधवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट डॉ. अवनीश कुमार ने अपहरण, लूट सहित अन्य धाराओं में दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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