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Jalaun News: चिटफंड कंपनी के दो संचालकों को सात-सात साल की सजा

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उरई। चिटफंड कंपनी के नाम पर निवेशकों से ठगी करने वाले दो संचालकों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे की अदालत ने सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 7,500-7,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पटेल नगर निवासी शिवनारायण ने 18 जून 2015 को कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि 31 अगस्त 2012 से एक चिटफंड कंपनी में लोगों ने लाखों रुपये जमा किए थे। कंपनी ने निर्धारित अवधि पूरी होने पर रकम दोगुनी कर लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में कंपनी अचानक कार्यालय समेटकर फरार हो गई। इससे निवेशकों का करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।

मामले की जांच के दौरान पुलिस को सहारनपुर निवासी करुणेश शर्मा और द्वारिका रोड दिल्ली निवासी रमनदीप के नाम सामने आए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी, रुपये गबन करने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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पुलिस ने 22 मई 2017 को मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और सात-सात वर्ष की सजा सुनाई।
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बताया कि दोनों दोषियों को इससे पहले भी अन्य मामलों में सजा मिल चुकी है। अदालत के इस फैसले से ठगी के शिकार निवेशकों को न्याय की उम्मीद जगी है।
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