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Jalaun News: जानलेवा हमले में तीन को सात-सात साल की सजा

Wed, 31 Jul 2024 01:57 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
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उरई। जानलेवा हमले के मामले में दोष सिद्ध होने पर एक ही परिवार के तीन लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने सात-सात साल की सजा सुनाई और 18-18 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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रेंढर थाना क्षेत्र के ग्राम खकसीस निवासी अबरार खान ने बताया कि चार दिसंबर 2011 को उसके पिता बाबू खान, बहन माया उर्फ शमा व उसका साला राजू दुकान पर बैठे थे। तभी समय गांव के दिलावर, वकील, मुन्ना, शकील, शफीक एकराय होकर कुल्हाड़ी लाठी-डंडे लेकर आए और दुकान पर बैठे उसके पिता के साथ पुरानी रंजिश के चलते गाली गलौज करने लगे।
जब उसके पिता ने विरोध किया तो हमलावरों ने पिता, बहन और साले को पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 308 की बढ़ोतरी कर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
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बताया कि ट्रायल के दौरान एक आरोपी वकील की मौत हो गई। शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि 13 साल चले ट्रायल के मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय शिवकुमार ने शफीक को दोषमुक्त कर दिया। जबकि दिलावर, मुन्ना व शकील को जानलेवा हमला सहित अलग अलग धाराओं में दोषी पाते हुए सात सात साल की सजा सुनाकर 18 -18 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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