फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जिले में 23 फरवरी को पड़ेंगे वोट

Wed, 04 Jan 2017 11:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, उरई
विज्ञापन
प्रत्याशियों के प्रचार से पटी दीवार को पुतवाने के निर्देश देते एसपी। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
चुनाव आयोग ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा कर दी है। सात चरणों में होने वाले चुनाव में जिले की तीन विधानसभाओं के लिए चौथे चरण में 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उधर, चुनाव की घोषणा की संभावना को देखते हुए बुधवार को सुबह से ही प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यालय में सरगर्मी रही। चुनाव आयोग ने विधान सभा चुनाव
विज्ञापन


2017 की घोषणा करते हुए जालौन समेत समूचे बुंदेलखंड में चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान कराए जाने का निर्णय लिया है। आचार संहिता लगने से पहले प्रमुख दलों के दफ्तरों पर सुबह से ही चहल पहल दिखाई दी। दोपहर करीब 12.30 बजे के बाद चुनाव आचार संहिता लगते ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने बैठकें शुरू कर दीं। इस दौरान चुनाव की

रणनीति और इस दौरान खर्च आदि के साथ प्रशासनिक नियम कानूनों पर चर्चा शुरू हो गई। चुनाव आयोग की ओर से इस बार 20 हजार से ऊपर के भुगतान को चेक या आनलाइन करने की बाध्यता रखी गई है।
विज्ञापन


नामांकन पत्रों की बिक्री 30 से
जालौन की तीन विधानसभा सीटों 219-माधौगढ़, 220-कालपी व 221-उरई पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत 30 जनवरी से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी होगी। 8 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 23 फरवरी को मतदान और 11 मार्च मतगणना की तिथि निर्धारित की गई है।

20 हजार से ऊपर के भुगतान चेक या आनलाइन होंगे
निर्वाचन कार्यालय के नोडल अधिकारी आलोक यादव ने बताया कि इस बार चुनाव आयोग के निर्देशोें के अनुसार विभिन्न पार्टियां और उनके प्रत्याशी 20 हजार के ऊपर की राशि को चेक या आनलाइन भुगतान कर पाएंगे। इसके नीचे कैश भुगतान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा।
 
बस्तों का खर्च भी चुनावी खर्च
नोडल अधिकारी ने बताया कि वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर रखे जाने वाले पार्टियों के बस्तों जिसमें पर्चियां आदि होती हैं, का खर्च भी संबंधित पार्टी के प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा। निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

बैलेट यूनिट पर प्रत्याशी की फोटो
मतदान के दौरान ईवीएम की बैलट यूनिट पर इस बार प्रत्याशियों की फोटो लगाई जाएगी। नोडल अधिकारी ने बताया कि वोटरों की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर ऐसा किया जाएगा। वहीं, चुनाव आयोग ने इस बार से नामांकन पत्र भरते समय भी फोटो लगाने और भारत की नागरिकता का शपथ देने की अनिवार्यता कर दी है। यह दोनों कार्य पूर्व में नहीं किए जा रहे थे।
विज्ञापन


 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें