उरई मिलावटी शराब का दोषसिद्ध होने पर एडीजे राजीव सरन ने संजय सिंह राजावत को 10 साल की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
शासकीय अधिवक्ता अनूप उपाध्याय ने बताया कि रेंढ़र थाने में तैनात एसएसआई शीलवंत ने पुलिस बस के साथ गश्त के दौरान 29 अप्रैल 2021 को मुखबिर की सूचना पर संजय सिंह राजावत निवासी ग्राम अतरेहटी को गिरफ्तार कर लिया था। उसके कब्जे से 10 लीटर तरल पदार्थ भरी पिपरिया बरामद की थी। साथ ही 500 ग्राम यूरिया खाद भी मिली थी। संजय ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि वह यूरिया खाद मिलकर नकली शराब तैयार कर गांव में बेचता है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया। शनिवार को सुनवाई पूरी हुई और दोषी को सजा सुनाई गई।