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पैथोलॉजी का नवीनीकरण न कराने पर दस हजार जुर्माना

Thu, 18 Apr 2019 11:52 PM IST
gaurav gaurav अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन
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देना पड़ेगा जुर्माना - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
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करमेर रोड स्थित वरदान पैथोलॉजी को 26 जून 2014 को पंजीकरण कराया गया था। इसके बाद पैथोलॉजी  का नवीनीकरण नहीं कराया गया। इस पर सीएमओ कार्यालय की ओर से 29 मार्च को पैथोलॉजी संचालक विजय वर्मा को नोटिस भी जारी ती गई थी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया।

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इस पर सीएमओ के निर्देश पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एसडी चौधरी ने छापा मारा तो पैथोलॉजी अवैध रुप से संचालित होते पाई गई। डा. चौधरी ने पूरी रिपोर्ट सीएमओ को सौंपी। सीएमओ डा. अल्पना बरतारिया ने बताया कि पैथोलॉजी  संचालक पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उसे निर्देशित किया गया है कि तत्काल अपनी पैथोलॉजी बंद कर दें और तीस दिन के भीतर जुर्माने की राशि डिमांड ड्राफ्ट के रुप में जमा कर दें। अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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