कोंच। कोतवाली क्षेत्र में मारपीट व गाली-गलौज के 26 साल पुराने मामले में न्यायालय ने दोषी पर दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
कोंच कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भगत सिंह निवासी शिवराम द्वारा 16 जुलाई 2000 को कोतवाली कोंच में तहरीर देकर आरोप लगाया गया था कि संतोष वाल्मीकि ने उसके साथ मारपीट करते हुए गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी थी। वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस मारपीट के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोंच सत्यनाम यादव की अदालत ने संतोष वाल्मीकि को दोषसिद्ध पाते हुए 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।(संवाद)