उरई। महिला से खेड़खानी के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने एक साल की सजा सुनाकर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
कोटरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने दस अक्तूबर 2009 को थाना पुलिस को तहरीर दी कि आठ अक्तूबर को गांव के ही रामेश्वर ने खेत जाते समय उससे छेड़खानी की थी। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर भाग गया था। पुलिस ने छेड़खानी सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर 11 अक्तूबर 2009 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश शैलेजा ने छेड़खानी में रामेश्वर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)