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Jalaun News: बिजली चोरी में एक साल की सजा, 36 हजार रुपये जुर्माना

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बिजली चोरी में एक साल की सजा, कोर्ट ने 36 हजार रुपये लगाया जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। घर में चोरी से बिजली जलाने वाले को बुधवार को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। उस पर 36 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
बिजली विभाग के अधिकारी एएन द्विवेदी ने रामपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह कर्मचारियों के साथ रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम अगंदेला मड़ैया गांव बिजली चेकिंग करने 18 अक्तूबर 2014 को गए थे। उन्हें ग्रामीणों ने सूचना दी थी के रविंद्र कुशवाहा बिजली चोरी से जलाता है। रविंद्र कुशवाहा बिजली चोरी करते हुए मिला।
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पुलिस ने बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना उप निरीक्षक मुकेश कुमार वर्मा ने कर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने बिजली चोरी के मामले में रविंद्र कुशवाहा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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