उरई क्षेत्र में छह वर्ष पहले हुए किशोरी से छेड़खानी के मामले में सोमवार को कोर्ट ने दो को दोषी करार दयया। कोर्ट ने एक को पांच वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने के साथ ही दूसरे को दो वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय से दोनों को जेल भेज दिया गया।
पुलिस कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार, कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी किशोरी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि वर्ष 2017 में कोंच के मोहल्ला जयप्रकाश नगर निवासी रविंद्र और तीन अन्य ने उसके साथ छेडख़ानी कर जान से मारने की धमकी थी।
इस पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ छेड़खानी, जान से मारने की धमकी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। छह साल कोर्ट में चली सुनवाई के बाद सोमवार को एडीजे स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट उरई ने जांच व सबूतों के आधार पर दो लोगों को दोषी पाया।