उरई। पंजीकरण में लापरवाही बरतने वाले नौ दंत चिकित्सालयों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने नोटिस देकर पंजीकरण कराने की हिदायत दी है।
बता दें कि दंत चिकित्सालयों का भी सीएमओ कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। इसमें दंत चिकित्सालय में प्रैक्टिस करने वाले दंत चिकित्सक की शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र, डेंटल काउंसलिंग ऑफ इंडिया (डीसीआई) द्वारा जारी प्रमाणपत्र, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की एनओसी, अग्निशमन विभाग की एनओसी समेत जरूरी दस्तावेजों के साथ वआवेदन जरूरी होता है।
ऑनलाइन आवेदन के बाद विभाग इसकी जांच करता है और मानक पूरे करने वाले अस्पताल को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करता है। एसीएमओ और प्रभारी अधिकारी पंजीकरण डॉ. अरविंद भूषण ने बताया कि शहर में संचालित नौ डेंटल क्लीनिक पंजीकरण में लापरवाही बरत रहे हैं। ऐेसे सिटी डेंटल क्लीनिक, यादव डेंटर केयर, पुरवार डेंटल क्लीनिक, सेंगर मल्टीसिटी डेंटल क्लीनिक, स्वदेश डेंटल क्लीनिक, हिंद डेंटल क्लीनिक, मैक्स डेंटल केयर, अवध डेंटल केयर को नोटिस जारी कर तत्काल पंजीकरण कराने को कहा गया है।