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हत्यारे पति को आजीवन कारावास, 25 हजार का अर्थदंड की सजा

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उरई। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) मोहम्मद आजाद की कोर्ट ने पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनूप कुमार उपाध्याय ने बताया कि कुठौंद निवासी मेवालाल ने 31 अगस्त 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी लड़ैती की शादी कुठौंद थाना क्षेत्र के कैंथवा निवासी राममोहन के साथ की थी। राममोहन बेटी लड़ैती को दहेज के लिए परेशान करता था।
मेवालाल ने पुलिस को बताया था कि गांव के राजाबाबू की सूचना पर वह बेटी की ससुराल पहुंचा तो पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई थी। मेवालाल ने इस मामले में लड़ैती के पति राममोहन, दरोगा, बोरे, राममोहन के पिता ज्ञानसिंह व उसकी पत्नी लाड़कुंअर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में 6 जनवरी 2015 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि की कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद राममोहन कुशवाहा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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उरई। मामूली विवाद में मजदूर की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हृदेश कुमार पांडेय ने बताया कि आटा थाना क्षेत्र के हैदलपुर निवासी शिवचरन ने 21 नवंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह भाई गोपीचरन के साथ गांव के ही गुल्लू सिंह के खेत में मजदूरी करने गए थे। जब वह रास्ते में थे तो गांव के जगमोहन, राजेंद्रसिंह और उस्मान ये कहकर ले गए कि नलकूप की बिजली चली गई है, थोड़ी देर अलाव सेंक लो। इस बीच गुल्लू सिंह ने गोपीचरन से पाइप लेकर खेत में चलने के लिए कहा। गोपीचरन ने कहा कि जब बिजली आएगी तो चलेंगे। इस पर गुल्लू ने गालीगलौज किया। विरोध पर गोपीचरन के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी।
मामले की जांच तत्कालीन सीओ सुबोध गौतम ने की थी। सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शिवकुमार की अदालत में चल रही थी। बुधवार को उन्होंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुल्लू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। (संवाद)
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