उरई। कालपी कोतवाली क्षेत्र में ढाई साल पहले बकरियां लूटने आए दो बदमाशों ने एक चरवाहा की हत्या कर दी थी। डकैती कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता की अदालत में दोनों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उन पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह विक्रम ने बताया कि कालपी कोतवाली क्षेत्र के लमसर गांव निवासी महेश चंद्र ने पुलिस को 19 सितंबर 2021 को तहरीर दी। उसमें बताया कि उसका पिता अल्लू प्रसाद यादव अपने खेत के रोड किनारे बकरियां चरा रहा था। तभी कानपुर देहात भोगनीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रैगवा निवासी बबलू आसकरन व भोगनीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बनयानी निवासी मोनी आए और बकरियां लूट कर ले जा रहे थे।
अल्लू प्रसाद यादव ने मना किया तो दोनों ने उसको पीटा और गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर सुनकर मौके पर परिजन पहुंच गए। यह देख बदमाश मौके से भाग गए। परिजन घायल अल्लू प्रसाद को इलाज के लिए ले गए, जहां से उसे उरई के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने लूट और हत्या में रिपोर्ट दर्ज कर दूसरे दिन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। डकैती कोर्ट में 20 नवंबर 2021 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई और दोषियों को सजा सुनाई गई।