उरई। चार साल पहले पड़ोसी की गोली मारकर हत्या करने वाले को शुक्रवार को कोर्ट ने उम्रकैद सुनाई। उस पर 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
कदौरा थाना क्षेत्र के चतेला गांव निवासी अब्दुल राशिद ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसका बेटा अमीर हमजा (47) पांच अप्रैल 2021 की शाम सात बजे गांव के ही अमजद की दुकान से घरेलू सामान लेकर लौट रहा था। जब वह गांव के ही कलंदर के घर के पास पहुंचा, तभी घात लगाए बैठे राशिद ने उसका रास्ता रोक लिया। वह एक अन्य मुकदमे में समझौता करने का दबाव बनाने लगा। बेटे ने जब मना किया तो रशीद ने उसके सिर पर तमंचे से फायर कर दिया। अमीर की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद राशिद फरार हो गया था।
सरेशाम हुई इस वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर राशिद की तलाश में दबिश दी। सात अप्रैल 2021 को पुलिस ने राशिद को गांव के एक नलकूप के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद हुआ था। इसके बाद से राशिद जेल में था। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट सुरेश कुमार ने राशिद को हत्या में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।