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किशोरी को अगवा करने पर सात साल की सजा

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उरई। किशोरी को अगवा कर ले जाने के दोषी युवक को स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट विजय बहादुर सिंह ने सात साल के कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला कोंच कोतवाली क्षेत्र का है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी (16) बीते 21 दिसंबर 2017 की शाम करीब छह बजे घर के बाहर शौच क्रिया को जा रही थी। तभी झांसी जनपद के समथर थाना क्षेत्र के समथर लुहारी हाल निवास गिरवर नगर कोंच निवासी नासिर पुत्र नसीर खान किशोरी को बाइक से अगवा कर ले गया। उसे छह दिन अपने साथ रखा। जब नासिर किशोरी को अपने साथ जबरन निकाह के लिए ले जा रहा था, तभी पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। पुलिस ने किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण करने के बाद नासिर को जेल भेज दिया था। मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज राजपूत ने बताया कि सोमवार को इस मामले में स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट विजय बहादुर सिंह ने नासिर को दोषी पाते हुए सात साल की कैद और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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