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खुली मिठाई की ट्रे पर लिखनी वैधता की तारीख होगी

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उरई(जालौन)। त्योहारी सीजन में मिलावट रोकने के लिए खाद्य विभाग ने मिठाई विक्रेताओं के लिए गाइड लाइन जारी की है। अब विक्रेताओं को खुली मिठाई के बनाने और वैधता की तारीख दर्ज करनी होगी। ऐसा न करने वाले विक्रेताओं पर विभाग कार्रवाई करेगा। अभिहित अधिकारी डॉ. प्रियंका सिंह भदौरिया ने बताया कि मिठाई विक्रेता गाइड लाइन का पालन करें।
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नवरात्र, दशहरा, दीपावली से मिठाई विक्रेताओं को खासी उम्मीद है। वहीं मिलावट करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए विभाग ने कमर कस ली है। शासन के निर्देश पर खाद्य विभाग ने त्योहारों को लेकर मिठाई विक्रेताओं के लिए गाइड लाइन जारी की है। अभिहित अधिकारी डॉ. प्रियंका सिंह भदौरिया ने बताया कि दुकानों में बनाई गईं मिठाइयों के डिब्बों और ट्रे पर बनाने और वैधता की तारीख दर्ज करनी होगी। शासन ने कई मिठाइयों की वैधता घोषित की है। उन्होंने बताया कि नई गाइड लाइन को लेकर विक्रेताओं को जागरूक किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तहसीलों में लगातार जागरुकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं।
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इतने दिन तक वैध रहेंगी ये मिठाई
एक दिन: बटर स्कॉच, कलाकंद, चॉकलेट कलाकंद।
दो दिन: दूध और बंगाली मिठाई, बादाम मिल्क, रसगुल्ला, रस मलाई, रबड़ी, शाही टोस्ट, राजभोग, चमचम, माधुरी, पाकीजा, खीर मोहन आदि।
चार दिन तक: मिल्क केक, पेड़ा, बरफी, बूंदी, लड्डू, तिल, शाही घेवर, मोती पाक आदि ।
सात दिन: ड्राईफ्रूट लड्डू, काजू कतली, घेवर, आटा लड्डू, बेसन लड्डू, सोहन हलवा, गजक व चिक्की आदि।
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