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Jalaun News: दहेज हत्या के दोषी पति को सात साल की सजा

Fri, 28 Feb 2025 11:04 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
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उरई। महिला की दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने पति को सात साल की सजा सुनाई। 17 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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कुठौंद थाना क्षेत्र के हदरुख निवासी दशरथ ने कोर्ट में वाद दायर करते हुए बताया था कि उसने पुत्री रीना का विवाह 3 फरवरी 2006 में जालौन कोतवाली के हरकौती निवासी शंकर सिंह के साथ किया था। विवाह के कुछ दिन बाद से ही सास कुंती देवी, ससुर लल्लूराम, पति शंकर दहेज में बाइक व 25 हजार रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर उत्पीड़न करने लगे।
25 जून 2008 को ससुरालीजनों ने उसकी पुत्री के साथ दहेज के लिए मारपीट की। जिस पर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ससुरालियों को हिरासत में लेकर छोटी धाराओं में चालान कर दिया। वह अपनी पुत्री को लेकर घर आ गए। इसके बाद समझौता होने के बाद फिर ससुराल भेज दिया। 30 दिसंबर 2010 को ससुरालीजनों ने उसकी पुत्री को जहर खिलाकर मार डाला।
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दशरथ ने इसकी शिकायत कोतवाली में की पर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। जिस पर उसने कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट के आदेश पर सास-ससुर और पति के खिलाफ दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज जेल भेज दिया। पुलिस ने सास, ससुर पति के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान ससुर लल्लूराम की मौत हो गई थी। जबकि मां-बेटे का ट्रायल चल रहा था।


शुक्रवार को एडीजे प्रथम शिवकुमार की अदालत में सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान, और सबूतों के आधार पर पति शंकर को पत्नी की दहेज हत्या में दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई और 17 हजार रुपये जुर्माना लगाया। सास कुंतीदेवी को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया।
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