उरई। डकैती कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता की अदालत ने मारपीट के दोषी होमगार्ड को एक साल की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास होगा।
शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कोटरा थाना क्षेत्र के कस्बा के रहने वाले नंद किशोर कुशवाह ने 30 जनवरी 2018 को तहरीर दी थी। तहरीर में बताया कि वह अपने घर पर चाय पी रहे थे, तभी अचानक मोहल्ले का ही होमगार्ड अनिल कुमार घर के बाहर आया और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करने लगा। उसने शराब के लिए सौ रुपये मांगे, नहीं देने पर धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। विवेचना कर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी न्यायालय से जमानत ले ली थी। उसके बाद से वह जमानत पर चल रहा था। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाते हुए सजा सुनाई।