उरई। गांजा तस्करी के मामले में दोष करने वाले को कोर्ट ने सात दिन की साधारण कारावास और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जालौन कोतवाली के उप निरीक्षक अजीत शर्मा 9 सितंबर 2025 को छिरिया रोड पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सुंढर रोड पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम सुढ़ार निवासी रामकेश बताया। तलाशी में उसके पास से गांजा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। ट्रायल के दौरान पुलिस सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गुरुवार को सभी पक्षों की बहस और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंदु सिंह ने आरोपी को दो हजार रुपये का जुर्माना और सात दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई।