उरई। गैंगस्टर का आरोप साबित होने पर गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश ने पिता पुत्रों समेत पांच को तीन तीन साल की सजा सुनाई। पांच पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कदौरा थाना के प्रभारी कामता प्रसाद ने 31 अक्तूबर 2018 को बागी गांव निवासी ज्ञान प्रकाश, अनुराग, कृष्णा, शंशाक, अनुपम के खिलाफ के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर कोर्ट में आठ मार्च 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी। जिसका ट्रायल अपर जिला जज की कोर्ट में चल रहा था। बुधवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने ज्ञानप्रकाश और उसके बेटे अनुराग उर्फ अंशु और कृष्णा के अलावा शशांक दुबे, अनुपम तिवारी पिता को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। बता दें कि पूर्व में पिता-पुत्रों सहित इन पांचों लोगों को डकैती कोर्ट से दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। आज गैंगस्टर में भी सजा सुनाई गई।