उरई। गांजा तस्करी के दोषी को अपर जिला जज राजीव सरन ने चार साल की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शासकीय अधिवक्ता रामलखन सिंह ने बताया कि हदरुख चौकी इंचार्ज दिव्य प्रकाश तिवारी पुलिस फोर्स के साथ दो अगस्त 2019 को दौन गांव मोड़ के पास रात में चेकिंग कर रहे थे। तभी एक युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम रामसिया कुशवाहा निवासी ग्राम हदरूख बताया। तलाशी में उसके पास से 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि इसके पहले रामसिया के ऊपर दो मुकदमे दर्ज है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 19 नवंबर 2019 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
अपर जिला जज राजीव सरन की अदालत में चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों, बयानों और साक्ष्यों के आधार पर रामसिया को अपर जिला जज ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई।