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Jalaun News: मारपीट में चार को तीन साल की सजा

Tue, 13 Feb 2024 03:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
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उरई। कोंच थाना क्षेत्र में करीब 13 साल पुराने मारपीट के मामले में एडीजे प्रथम अंचल लवानिया की कोर्ट में चार दोषियों को तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
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शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि 17 दिसंबर 2011 की शाम को कोंच के गांधी नगर में दो पक्षों में विवाद हो गया था। पीड़ित शिवा शुक्ला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसके घर निर्माण चल रहा था। जिसकी सामग्री उसने एक धार्मिक स्थल के चबूतरे पर रखी थी। इसका वहां रहने वाले सचिन शुक्ला, गोविंद शुक्ला, सीताराम मिश्रा, बड़े लला ने विरोध किया। इस पर वह सामान हटाने के लिए राजी हो गए। लेकिन फिर आरोपियों ने लाठी डंडे के साथ उन पर हमला कर दिया। इस दौरान उनके पिता प्रदीप शुक्ला बीच बचाव को आ गए और उनके सिर पर लाठी लग गई। उनके गिरने पर उनको लात घूसों से मारा गया। इससे वह काफी जख्मी हो गए। उनका झांसी के एक अस्पताल में इलाज चला और एक महीने के बाद उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने जांच की। इसमें उन्होंने मारपीट की बात को सही पाया और लाठी लगने से सिर पर गंभीर चोट आने के चलते मामले को सामुहिक रूप से मारपीट करने की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर ली। उसके बाद 2012 में चार्जशीट दाखिल हुई। इसमें मौत की वजह उन चोटों को नहीं माना गया। सोमवार को दोनों अधिवक्ताओं की जिरह और साक्ष्यों व गवाहों के मद्देनजर कोर्ट ने चारों आरोपियों को सजा सुनाई।
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