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Jalaun News: मां-बेटे की हत्या में पिता-पुत्रों समेत 5 को उम्रकैद

Sat, 13 Jul 2024 02:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
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उरई (जालौन)। छह साल पहले घर में घुसकर मां-बेटे की धारदार हथियार से हत्या करने, सबूत मिटाने व घर में रखे सोने चांदी के जेवर समेत 40 हजार रुपये की डकैती के मामले में न्यायाधीश ने पिता-पुत्रों समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सवा-सवा लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम बागी निवासी भगवती प्रसाद तिवारी ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि वह उरई में रहकर जिला जजी में वकालत करते हैं, जबकि उसकी पत्नी मुन्नी देवी और बेटा कुलदीप गांव में रहकर मकान बनवा रहे थे। 17 अगस्त 2018 को खाना खाकर कमरे में लेट गए तभी उनका भाई ज्ञानप्रकाश, अपने बेटों अनुराग उर्फ अंशु, कृष्णा के अलावा शशांक उर्फ लालू, अनुपम उर्फ बाबा के साथ छत के रास्ते घर में दाखिल हुआ।
दोषियों में एक का पैर कुलदीप के चारपाई पर लग गया। जिससे उसकी नींद खुल गई। जब उसने शोर मचाया तो उसकी मां मुन्नी देवी भी जाग गई। हमलावरों ने मां-बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाकर छत के रास्ते भाग गए। पुलिस ने पांचों के खिलाफ हत्या, डकैती सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। घटना के दूसरे दिन आरोपियों को पकड़ लिया गया।
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पुलिस की पूछताछ में उन्होंने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त सामान बरामद कर सभी को जेल भेज दिया। पुलिस ने पिता, दो बेटों समेत पांच के खिलाफ डकैती कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसका ट्रायल डकैती कोर्ट में छह साल से चल रहा था, शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई।
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर डकैती कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ.अवनीश कुमार ने पिता-पुत्र सहित पांच दोषियों को दोषी पाते हुए सवा लाख-सवा लाख रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माने राशि वादी को को देने के आदेश दिए। इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल 15 गवाह पेश किए गए थे।
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