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नाबालिग से दुष्कर्म में दस साल कैद

Mon, 17 Dec 2018 11:35 PM IST
gaurav gaurav अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन
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रेप - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
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अभियोजन के अनुसार, कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी (16) को गांव का ही उदित नारायण पुत्र ठाकुरदास बहला फुसलाकर 31 दिसंबर 2014 की रात को ले गया था। उदित ने नाबालिग को गुजरात ले जाकर एक मकान रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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चार महीने बाद पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर उदित को जेल भेज दिया था। कुछ दिन बाद उसकी जमानत हो गई थी।शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि सोमवार को अपर जिला जज प्रथम चंद्रपाल सिंह ने उदित पर दोष सिद्ध होने पर दस साल की कैद व तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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