उरई (जालौन)। रंगदारी को लेकर युवक के पेट में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर जिला जज ने आरोपी को सात साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मालूम हो कि जालौन कोतवाली के मुहल्ला हृदयशाह निवासी नूरखां का पुत्र मुकीम 12 अप्रैल 2012 को जालौन की सब्जी मंडी में जा रहा था तभी रंगदारी को लेकर वहां पर आ रहे मुख्तार निवासी मुहल्ला मुरली मनोहर से किसी बात को लेकर मुकीम का विवाद हो गया। इस पर मुख्तार ने अपने साथी असगर, अनवार व पप्पू डान को बुला लिया। इसके बाद आरोपियाें ने मुकीम के साथ मारपीट की और मुख्तार ने उसके पेट में चाकू मार दिया।
इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनाें ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पिता नूर खां ने इसकी नामजद रिपोर्ट कोतवाली जालौन में अपराध संख्या 399/2012 धारा 307,324,323,504 व 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल कर कोर्ट भेज दिया। इस मामले की सुनवाई जिलाजज प्रदीप कंसल की अदालत में चल रहा था। जिला जज ने दोनाें पक्षाें के अधिवक्ताआें की दलीलें सुनने के बाद आरोपी मुख्तार पर दोष सिद्ध होने पर सात साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने की।