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हत्या के प्रयास में चार वर्ष की सजा

Sat, 22 Jul 2017 12:24 AM IST
अमर उजाला जालौन
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
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उरई। अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास के जुर्म में दो अभियुक्तों को चार चार वर्ष की सजा सुनाई व दस दस हजार का अर्थदंड लगाया।  अर्थ दंड जमा न करने पर चार माह की अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई।
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लोकअभियोजक मोती लाल पाल ने बताया कि जालौन थाना क्षेत्र के ग्राम हरदोई राजा निवासी श्याम सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह के घर में18 दिसंबर 2008 को रात 11 बजे गांव के ही तीन व्यक्ति जिसमें अजीम पुत्र महबूब व इरशाद पुत्र सत्तार व एक अज्ञात घर में घुस आए। तीनों व्यक्ति श्याम सिंह को गाली देने लगें । गाली देने से मना करने पर तीनों लोगों ने श्याम सिंह पर लाठी ड़डों से हमला कर दिया। इस दौरान श्याम सिंह के सिर में चोटें आई व अभियुक्तों ने जान से मारने का प्रयास किया। पड़ोसियों ने आवाज सुनकर श्याम सिंह की जान बचाई। पड़ोसियों ने श्याम सिंह को जालौन के अस्पताल में भर्ती कराया चोट गंभीर होने की वजह से उसे जिला अस्पताल उरई रैफर कर दिया गया। पंरतु चोट होने की वजह से उरई जिला अस्पताल से झांसी मेडिकल कालेज रैफर किया गया। सिर में सात चोेंटे होने से वह  मौत की कगार पर पहुंच गया था। गंभीर चोट होने के बाद भी जब श्याम सिंह  ठीक हुआ तब 26 दिसंबर को जालौन पुलिस को तहरीर दी। जिस पर तत्कालीन थाना अध्यक्ष ने धारा 308,452,323,504,506 आरोप पत्र दाखिल किया जिसपर शुक्रवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार तृतीय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभुयुक्तों अजीम व इरशाद को दोषी करार देतेहुए चार चार वर्षकी सश्रम कारावास व दस दस हजार रुपए क ा अर्थदंड की सजा सुनाई । अर्थ दंड जमा न करने पर अतिरिक्त चार माह की सजा भुगतने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की पैरवी लोकअभियोजक मोतीलाल पाल ने की।
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