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पास की जरूरत नहीं, समय पर खोलें दुकान: एडीएम

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उरई। आंशिक कर्फ्यू के दौरान जिले में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को लेकर व्यापारियों की असमंजस को खत्म करते हुए जिला प्रशासन ने नई गाइड लाइन जारी की है। अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह ने बताया कि जिले में आवश्यक चीजों से संबंधित दुकानें खोलने का समय जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। सभी दुकानदार निर्धारित समय में ही दुकान खोलें, उन्हें किसी भी पास की आवश्यकता नहीं है।
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कोरोना कर्फ्यू लगे लगभग दस दिन हो चुके हैं, इस दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को कोई गाइड लाइन न होने से व्यापारियों में असमंजस बना हुआ था। शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह ने आवश्यक वस्तुओं से जुड़े दुकानदारों को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी है।
उन्होंने बताया कि दवा, सर्जिकल से संबंधित दुकान प्रतिदिन 24 घंटे खुलेंगी। इसके साथ ही प्रतिदिन दूध डेयरी से संबधित दुकानें सुबह 5 से 7 व शाम 5 से 7:30 बजे तक, फल सब्जी की दुकान प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, किराना दुकान सुबह 11 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी। उन्होंने बताया कि सभी दुकानदार व जन सामान्य कोविड 19 नियमों को पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करते रहेंगे। दुकानदार अपनी दुकान के सामने दो दो गज की दूरी बनाए रखने के लिये गोले बनाएंगे। आवश्यक सेवाओं से संबंधित किसी भी दुकानदार को पास की जरूरत नहीं है।
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