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Jalaun News: बाइक चोर को तीन साल की सजा

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उरई। सात साल पहले बाजार से बाइक चोरी करने वाले को कोर्ट ने बुधवार को तीन साल की सजा सुनाई है। तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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जालौन कोतवाली के मोहल्ला रापटगंज निवासी अमजद खां ने चार मार्च 2018 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि वह घर से दोपहर को बाजार गया था। बाइक खड़ी कर दुकान में सामान लेने चला गया। वापस आया तो उसकी बाइक गायब थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
पुलिस को कोंच रोड पर चेकिंग के दौरान ग्राम भेड़ निवासी सतीश उर्फ छोटू के पास से बाइक बरामद की। पूछताछ में सतीश ने बताया कि उसने यह गाड़ी जालौन से चोरी की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इसका ट्रायल सीजेएम कोर्ट में चल रहा था। फाइल एससीएसटी एक्ट कोर्ट में ट्रांसफर हुई। एससीएसटी एक्ट में चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों की तरफ से अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान, सबूतों के आधार पर अपर जिला जज (एससीएसटी एक्ट) सुरेश कुमार गुप्ता ने सतीश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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