उरई। मारपीट कर अपमान करने वाले युवक को कोर्ट ने बुधवार को दो साल की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
कैलिया थाना क्षेत्र के पीपरी कला गांव निवासी लखनलाल ने 14 जनवरी 2021 को थाना पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 13 जनवरी की रात नौ बजे उसका भाई माताप्रसाद पीपरी तिराहे स्थित दुकान से सामान लेकर घर आ रहा था। रास्ते में कृपाराम ने उसके भाई माताप्रसाद को लाठी-डंडे से पीट दिया। जातिसूचक गाली देकर भाग गया।
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल माताप्रसाद को कोंच अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने कृपाराम के खिलाफ मारपीट सहित एससीएसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने वादी व गवाहों के बयान दर्ज कर आरोपी के खिलाफ एससीएसटी एक्ट कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमे दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने दोषी को सजा सुनाई।
जिला बार संघ ने हर्ष जताया
उरई। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 26 न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक सितंबर 2025 हुई बैठक में 14 न्यायिक अधिकारियों व 12 अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें जनपद जालौन के जिला न्यायाधीश अचल सचदेव का नाम भी शामिल है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के लिए जिला जज का नाम सूची में शामिल होने पर जिला बारसंघ अध्यक्ष भगवत शरण मिश्रा, महासचिव पंकज खरे सहित पदाधिकारियों व अधिवक्ताओं ने खुशी जताई। (संवाद)