उरई (जालौन)। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं में बरती गई लापरवाही पर जनपद के 10 अधिकारियों पर राज्य सूचना आयुक्त ने कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट समेत सभी पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इसी के साथ समय अवधि में सूचनाएं देने के निर्देश भी दिए हैं। राज्य सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव ने जारी किए आदेश में कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदकों की शिकायतों की सुनवाई करते हुए सूचनाएं वादी के आवेदन पत्र के प्रति शिथिलता बरती गई है और आयोग के आदेशों की अवहेलना का दोषी मानते हुए कार्रवाई अमल में लाई गई है।
जनपद के जनसूचना अधिकारियों में नगर मजिस्ट्रेट अनिल कुमार मिश्र, डीपीआरओ मोहम्मद सरफराज आलम, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी प्रदीप कुमार पांडेय, ईओ नगर पालिका कालपी डीडी सिंह, खाद्य औषधि निरीक्षक आरे गुप्ता, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग खंड तीन बनवारी लाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी जीआर प्रजापति, डीआईओएस राजेंद्र बाबू, एसडीएम कोंच मुईनुल इस्लाम, जिला पूर्ति अधिकारी अशोक कुमार की ओर अपील के बाद वादी को सूचनाएं देने में लापरवाही दिखाई गई है। इन अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी के साथ अगली सुनवाई तिथि पर उपस्थित रहने के निर्देश भी जारी किए हैं।