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Jalaun News: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल का कारावास

Fri, 23 Aug 2024 01:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
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उरई (जालौन)। किशोरी को बहलाकर ले जाने और फिर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने बीस साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पिता ने उरई कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 15 जून 2017 को घर में सभी लोग खाना खाकर सो गए थे। जब सुबह उठकर देखा तो उसकी नाबालिग बेटी गायब थी। आसपास के लोगों के पूछताछ की तो पता चला कि मोहल्ले का ही मुस्तकीम उसकी बेटी को रात में बहलाकर साथ ले गया था। पुलिस ने अपहरण सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी।
बताया कि जब रिपोर्ट की जानकारी मुस्तकीम को हुई तो वह किशोरी को कोर्ट में छोड़कर भाग गया। जहां पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद कोर्ट में कलम बंद बयान दर्ज कराए गए। जहां पीड़िता ने बताया था कि मुस्तकीम उसे बहलाकर अपने साथ झांसी ले गया। जहां उसने अपने चाचा के घर पर रखकर उससे दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने मामले में दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर आरोपी को दस अगस्त 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चार दिसंबर 2017 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सात साल चले ट्रायल के बाद गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर आरोपी मुस्तकीम को पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने दोेषी पाते हुए सजा सुनाई।
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