उरई। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 12 साल कैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला चार साल पुराना है।
जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 सितंबर 2019 को कुठौंद थाना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी राहुल उर्फ कालिया उसकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसे तीन दिन तक घर में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तीन दिन बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर 15 मार्च 2019 को मामला दर्ज किया था। मामले की विवेचना कर रहे दरोगा गजेंद्र प्रताप सिंह ने चार्जशीट दाखिल की थी। मामले का ट्रायल विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विजय बहादुर सिंह की अदालत में चल रहा था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद बुधवार को अदालत ने राहुल उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 12 साल की कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियुक्त फिलहाल जेल में ही बंद है।