उरई। किशोरी को बहला फुसलाकर अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप साबित होने पर अपर जिला जज ने दोषी को दस साल की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
कुठौंद थाना क्षेत्र के बाबली निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी भतीजी (16) को गांव का आनंद पांडेय पुत्र अवधेश 28 नवंबर 2015 को बहला फुसलाकर ले गया था। इस दौरान आनंद ने उसकी भतीजी को मथुरा वृंदावन समेत कई जगहों पर अपने साथ रखा और उसके साथ बुरा काम किया। कुछ समय बाद मुखबिर की सूचना पर कुठौंद पुलिस ने आनंद पांडेय समेत किशोरी को बरामद कर लिया था। किशोरी के चिकित्सीय परीक्षण के बाद आनंद को जेल भेज दिया गया था। बाद में उसकी जमानत हो गई थी। शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि बुधवार को अपर जिला जज प्रथम चंद्रपाल की अदालत ने आनंद पांडेय पर दोष साबित होने पर उसे दस साल की कैद व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।