विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/एफटीसी द्वितीय विनीत चौधरी के न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिकंदराराऊ में अशोक यादव पुत्र जयवीर सिंह निवासी जगदंबा होटल के पीछे थाना सिकंदराराऊ व शीलू उर्फ सुरेंद्र यादव पुत्र रामवीर सिंह निवासी ग्राम लालगढ़ी थाना सिकंदराराऊ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचनाधिकारी ने आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या – 02, विनीत चौधरी के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने अभियुक्तों अशोक यादव व शीलू उर्फ सुरेंद्र यादव को दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी राम कुमार कौशिक ने की।
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